PF Money: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद वेतनभोगी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता हैं. वहीं नौकरी बदलते वक्त आप अपना ईपीएफ अपने पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता में ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन, यदि आप नौकरी छोड़ने के बाद अपना ईपीएफ (PF Money) निकालना चाहते हैं, तो निकासी आवेदन के लिए आपको दो महीने का इंतजार करना होगा.
नियमों के अनुसार, यदि कोई ईपीएफ ग्राहक एक महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं तो वे अपने पीएफ बैलेंस (PF Money) का 75 प्रतिशत निकाल सकता हैं. वहीं, बेरोजगारी की अवधि दो महीने से ज्यादा हो जाती है, तो ग्राहक शेष 25 प्रतिशत राशि भी निकाल सकते हैं. ऐसे में आइए जानते है कि कैसे आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते है.
PF Money: इन शर्तो को करना होगा पूरा
दरअसल, आपको ईपीएफ से ऑनलाइन पैसा (PF Money) निकालने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका UAN एक्टिव है या नहीं, इसके साथ ही आपके KYC (आधार, पैन और बैंक अकाउंट) से लिंक है. यदि आप इन शर्तो को पूरा करते है तो आप आसानी से अपने EPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते है. तो आइए जानते है इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में…
PF Money: ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने का प्रोसेस
सबसे पहले आप अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल में लॉग-इन करें.
अब टॉप मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ चुनें.
इसके बाद आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी. यहां आपको अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करने होंगे और फिर ‘Verify‘ पर क्लिक करें.
फिर अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें.
इतना करने के बाद ‘Proceed for Online Claim’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
अब अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ को सलेक्ट करें.
इसके बाद फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको ‘Purpose for which advance is required’, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा. ध्यान दें कि सभी उद्देश्य जिनके लिए कर्मचारी पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उनका उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा.
अब वैरिफिकेशन पर क्लिक करें और अपना आवेदन जमा करें.
आपने जिस उद्देश्य के लिए फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं.
इसके बाद आपकी कम्पनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा, जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज की थी, उसमें जमा किया जाएगा.
वहीं, EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा. एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद, राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. बता दें कि EPFO द्वारा कोई औपचारिक समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, पैसा आमतौर पर 15-20 दिनों के भीतर जमा हो जाता है.
PF Money: EPF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए योग्यता शर्तें
- ईपीएफ से कुल राशि (PF Money) केवल रिटायर्मेंट के बाद ही निकाली जा सकती है. आपकेा बता दें कि EPFO रिटायर्मेंट तभी मानता है जब व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा हो जाए.
- वहीं, मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना हो या बनवाना हो, या उच्च शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने पर EPF अकाउंट से कुछ राशि निकालने की अनुमति मिलती है.
- EPFO रिटायर्मेंट से 1 वर्ष पहले 90 प्रतिशत राशि निकालने की अनुमति देता है.
- इसके साथ ही अगर कर्मचारी रिटायर्मेंट से पहले बेरोज़गार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी EPF खाते से पूरी राशि निकाली जा सकती है.
- वहीं, नए नियम के अनुसार, बेरोज़गारी के 1 महीने के बाद केवल 75 प्रतिशत फण्ड को निकाला जा सकता है. जबकि बकाया राशि को रोज़गार मिलने के बाद नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
- बता दें कि कर्मचारियों को अपनी EPF राशि निकालने के लिए अपने नियोक्ता/ कंपनी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है. वहीं, UAN और आधार को अपने EPF अकाउंट से जोड़कर, आप ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं.
- हालांकि ऑनलाइन क्लेम करते वक्त , आपके पास होना चाहिए-
- एक एक्टिव UAN नंबर
- बैंक अकाउंट की जानकारी, जो UAN के साथ लिंक हो.
- पैन और आधार संबंधी जानकारी, जो EPF अकाउंट से जुड़े हों.
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