Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल 2025 को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम को चार सप्ताह के अंदर परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सुनाया।
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) का आयोजन एक दिसंबर 2024 को हुआ और परिणाम सात दिसंबर को बताया गया हालांकि, कई उम्मीदवारों ने उत्तर पुस्तिका में त्रुटियों का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थी।
कंसोर्टियम परिणाम का स्वतंत्रता
कोर्ट ने बताया है कि यूजी परीक्षा के दो प्रश्नों के उत्तर गलत थे, जिसके आधार पर दिसंबर 2024 में एकल जज ने परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने इस आदेश में कोई प्रारंभिक त्रुटि नहीं पाई और कंसोर्टियम को संशोधित परिणाम घोषित करने की स्वतंत्रता दी। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन परीक्षार्थियों ने निर्धारित समय में आपत्ति दर्ज नहीं की, उनकी शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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