Bihar: सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने राज्यभर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है. परिवहन, पुलिस एवं यातायात पुलिस की अनुशंसा के आधार पर 4488 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 497 वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं. आइए जानते हैं कि ये कार्रवाई कौन से नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है.
बिहार में 497 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द
परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि कि अगर यदि वाहन चालक लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनके लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में, वाहन चालकों को नए लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करना होगा और ड्राइविंग परीक्षा देनी होगी.
अभी सस्पेंड, अगली गड़बड़ हुई तो डिसमिस!
उन्होंने कहा, ‘यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा. तेज गति से वाहन चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना, क्षमता से अधिक भार ढोना और नियमों का बार-बार उल्लंघन करना जैसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है. ऐसे चालकों के खिलाफ ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है.’ परिवहन सचिव ने यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा.
इन उल्लंघनों पर सबसे अधिक कार्रवाई
- बार-बार सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन
- ओवरस्पीडिंग
- रेड लाइट जंप
- रैश ड्राइविंग
- ओवरलोडिंग
- बिना हेलमेट/सीट बेल्ट वाहन चलाना
- रॉन्ग साइड ड्राइविंग
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