गोरखपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कोविड महामारी के दौर में मान्यता के विस्तारीकरण, अनुभागों में बढ़ोत्तरी, एडिशनल सब्जेक्ट, दो शिफ्ट में स्कूल संचालन आदि के लिए आवेदन करने वाले विद्यालयों को बड़ी राहत दी है। विद्यालयों को बिना दस्तावेज के सत्यापन के ही अनुमति प्रदान करने का फैसला बोर्ड ने किया है। बोर्ड के फैसले से सत्र 2022-23 में विस्तारीकरण के लिए आवेदन करने वाले स्कूलों को पांच साल की अनुमति मिल गई है। बोर्ड ने एक आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि कोविड महामारी के चलते मान्यता से जुडे दस्तावेज तैयार कराने में स्कूल प्रबंधनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में सरकारी विभाग अपनी पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में स्कूल प्रबंधन को फायर सेफ्टी, हेल्थ एंड हाईजिन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सरीखे प्रमाणपत्र हासिल करने में परेशानी हो रही है। इन प्रमाणपत्रों के अभाव में सरस पोर्टल स्कूलों के आवेदन को निरस्त कर दे रहा है। जिस वजह से प्रबंधक को दोबारा आवेदन करना पड़ रहा है और सीबीएसई द्वारा निर्धारित फीस को भरना पड़ रहा था। बोर्ड ने स्कूल प्रबंधन को राहत प्रदान करते हुए उनके आवेदनों को स्वीकार करने फैसला लिया है। आरपीएम ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर अजय शाही ने बताया कि बोर्ड ने कोविड महामारी के दौर में सकारात्मक पहल की है। महामारी के चलते विद्यालय बंद चल रहे हैं, ऐसे में बोर्ड के फैसले से स्कूल प्रबंधन को राहत मिलेगी।