एक ही बैंक में पेंशन व एफडी वाले वरिष्ठ नागरिकों को नहीं भरना होगा रिटर्न

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 75 साल या उससे ज्यादा आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को चालू वित्त वर्ष से रिटर्न भरने के बोझ से छुटकारा दे दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न से छूट पाने के लिए नियम और घोषणा वाला फॉर्म भी अधिसूचित कर दिया है। इस फॉर्म को भरकर बैंक में जमा कराने पर वरिष्ठ नागरिकों को अगले वित्त वर्ष यानी 2021-22 से रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। सीबीडीटी के अनुसार अगर किसी वरिष्ठ नागरिक की पेंशन उसी बैंक में आती है, जिसमें उसने एफडी करा रखी है, तो ऐसे नागरिकों को रिटर्न फॉर्म भरने से छूट दी जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अधिसूचित फॉर्म को भरकर उन्हें अपने बैंक में जमा कराना होगा। बैंक फॉर्म में दी गई जानकारी के हिसाब से वरिष्ठ नागरिकों की आय पर टैक्स काटकर सरकार को दे देंगे और करदाताओं को अलग से रिटर्न फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में जारी बजट में बुजुर्गों के लिए इस छूट की घोषणा की थी। गौरतलब है कि आयकर विभाग 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय वाले हर नागरिक को अनिवार्य तौर पर रिटर्न फॉर्म भरने के लिए कहता है। ऐसा नहीं करने पर न सिर्फ जुर्माना लगता है, बल्कि ऊंची दर से टीडीएस भी काटा जाता है।

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