मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के कैंसर पीड़ितों का एम्स में मुफ्त इलाज करने के प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं। जस्टिस मोहम्मद रफीक और वीके शुक्ला की खंडपीठ ने भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। याचिकाओं में वर्ष 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के प्रभावितों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की मांग की गई थी। अदालत ने आदेश में कहा कि यह निर्देश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से 17 जून 2021 को बुलाई गई बैठक में की गई सिफारिश को देखते हुए भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित कैंसर पीड़ित मरीजों को भोपाल स्थित एम्स में निशुल्क उपचार प्रदान किया जाए। मामले की अगली सुनवाई आठ अक्तूबर को होगी।