हरियाणा। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल इंजन वाहन अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले हरियाणा के 14 जिलों में नहीं दौड़ सकेंगे। इसके लिए हरियाणा पुलिस विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानने वालों के वाहन जब्त किए जाएंगे। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल में लागू होंगे।