देश में दो हजार के नोट सर्कुलेशन से बाहर

नई दिल्‍ली। आरबीआई ने अचानक दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। आरबीआई के मुताबिक, अब देश में दो हजार रुपये के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे। ऐसे में अब नए नोट नहीं छपेंगे और जिनके पास दो हजार रुपये के नोट हैं, वे 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बाकी अन्‍य बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से दो हजार रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें। लेकिन दो हजार रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। जानकारी के मुताबिक, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने यह फैसला लिया है। वहीं आरबीआई ने कहा कि यह नोट 30 सितंबर तक कानूनी रूप से वैध रहेंगे। 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोग दो हजार रुपये के नोट बैंक खातों में जमा करा सकेंगे या फिर उन्हें अन्य मूल्य के नोटों के साथ किसी भी बैंक शाखा में जाकर एक्सचेंज करा सकेंगे। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये मूल्य के नोट बदलवाए जाए सकेंगे। यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी और 30 सितंबर 2023 को खत्म होगी।

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