क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर देना होगा 30 फीसदी टैक्स

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आभाषी मुद्रा या क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन को लेकर कर लगाने का फैसला किया गया है। इसके तहत क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30 फीसदी का टैक्स देना होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। कोई छूट नहीं मिलेगी। वित्त मंत्री के इस एलान के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि क्या देश में क्रिप्टो को अनुमति दे दी गई है।

गौरतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी को देश में प्रबंधित करने के लिए सरकार पिछले काफी समय से कार्यरत है और इसे लेकर एक बिल का मसौदा भी तैयार किया जा चुका है। हालांकि इसे शीतकालीन सत्र में पेश नहीं किया जा सका।

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