उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों व धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अगले नौ दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। प्रदेश में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर भी 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। खुले या बंद स्थान पर विवाह समारोह की 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए उन लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं। वहीं शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के ये आदेश नौ जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंडी, शॉपिंग मॉल व अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क पहनना व हाथों को सैनिटाइज करने का कड़ाई से पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।