जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के मामले में बड़ी राहत ईपीएस ने दी राहत

नई दिल्ली। अपने पेंशनधारकों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के मामले में बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 के पेंशनभोगी अब अपना जीवन प्रमाणपत्र किसी भी समय जमा करा सकते हैं।

आमतौर पर इसे नवंबर में जमा करना होता है। खास बात है कि जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से एक वर्ष तक के लिए वैध होगा। ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि दिसंबर 2019 में ईपीएफओ ने पेंशनभोगियों की ओर से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के नियमों में यह बदलाव किया था।

नियम के मुताबिक अगर किसी ईपीएस पेंशनभोगी ने 15 नवंबर 2021 को जीवन प्रमाणपत्र जमा किया था, तो उसे अब 15 नवंबर 2022 को या उससे पहले जमा करना होगा। ऐसा न करने पर पेंशन रोक दी जाएगी। पेंशनभोगियों को पेंशन प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर साल समय-सीमा से पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है।

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