नई दिल्ली। कोरोना का ओमिक्रॉन वैरिएंट मिलने के बाद सरकार ने चौकसी बढ़ा दी है। विदेश से आने वाले यात्रियों को पहली दिसंबर से यात्रा शुरू करने के पहले एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। इसके अलावा पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण भी बताना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार देर शाम ये दिशा-निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक खतरे वाले देशों (जहां ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं) से आने वालों की देश में उतरते ही कोरोना जांच कराई जाएगी और नतीजे आने तक उन्हें हवाई अड्डे पर ही रोका जाएगा। अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है, तो उन्हें सात दिनों तक घर पर या जहां भी ठहरे हों, वहां क्वारंटीन रहना होगा और आठवें दिन दोबारा जांच करानी होगी। इसमें भी रिपोर्ट निगेटिव आई तो अगले सात दिन खुद पर निगरानी रखनी होगी। वहीं खतरे की सूची के अलावा अन्य देशों से आने वालों को हवाई अड्डे से निकले की अनुमति तो होगी, लेकिन उन्हें अगले 14 दिनों तक खुद की निगरानी करनी होगी और किसी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। इन देशों से आने वाली उड़ानों के 5 फीसदी यात्रियों की हवाई अड्डे पर उतरते ही कोरोना जांच कराई जाएगी। इनमें से पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों के सैंपल जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे।