Supreme Court: कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बड़ा झटका, दिल्ली में नहीं चलेगी बाइक टैक्सी

Delhi News:  दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्‍ली में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग वाली राज्‍य सरकार की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली में फिलहाल बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाया है।

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान उबर के वकील ने कहा कि 2019 से कई राज्यों में दो पहिया वाहनों का  उपयोग बाइक सर्विस के लिए किया जा रहा है, मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के अंतर्गत इस पर कोई रोक नहीं है। उबर के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, दो पहिया वाहन का इस्तेमाल कॉमर्शियल उपयोग के लिए किया जा सकता है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या अगर गाड़ी किसी से टकरा जाए या हादसा हो जाए तो इंश्योरेंस दिया जाता है। उबर के वकील ने कहा कि उबर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देती है, 35 हज़ार से ज्‍यादा ड्राइव है उनकी आजीविका इसपर निर्भर है।

उबर के वकील ने कहा कि 4 साल तक दिल्ली सरकार कोई पॉलिसी नहीं, दिल्ली सरकार को पॉलिसी बनाने दिए तब तक हमको राहत दिया जाए।

वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए पॉलिसी आने तक कैब एग्रीगेटर कंपनियों को बाइक सर्विस की इजाजत दे दी थी। जिसके खिलाफ दिल्‍ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाई थी।

 

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