Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस केस में 336 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल साबित हुई है. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को छह से आठ महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए.
17 अक्तूबर को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भाटी की पीठ ने CBI और ED की ओर से पेश उनके वकील अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को सुनने के बाद आरोपी मनीष सिसोदिया की दो अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था. बता दें कि सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामलों में गिरफ्तार किया गया था.
26 फरवरी को गिरफ्तारी, कैबिनेट से इस्तीफा
बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला के आरोपी सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. तब से वह गिरफ्त में हैं. ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया.