Manish Sisodia की जमानत याचिका पर HC ने मांगा ED-CBI से जवाब, पूर्व डिप्टी सीएम की राहत बरकरार

Manish Sisodia: आबकारी नीति के मामले की जांच कर रही ईडी और सीबीआई दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मामले में नोटिस जारी किया है.

राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

बता दें कि आप नेता ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है. निचली अदालत ने उनकी नियमित जमानत की याचिका को खारिज करते हुए कई कठोर टिप्पणियां की थीं.

आप नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने जमानत याचिका के साथ ही हाईकोर्ट में एक अलग से आवेदन भी दायर किया है, जिसमें उन्‍होंने निचली अदालत के फैसले में जो राहत मिली थी उसे बरकरार रखने का निवेदन किया था.

Manish Sisodia: पत्नी से मिलने की इजाजत

दरअसल, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो ठुकरा दी थी लेकिन उनकी पत्नी सीमा की बीमारी को देखते हुए सप्ताह में एक बार उन्हें कस्टडी में ही पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी.

ईडी को कोई एतराज नहीं कि…

सिसोदिया (Manish Sisodia) ने इसी इजाजत को बरकरार रखने के लिए हाईकोर्ट में अलग से आवेदन डाला है. इस पर ईडी ने कोर्ट में कहा कि उन्हें इससे कोई एतराज नहीं है कि सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से मिलें.

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