Supreme Court: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित राहत देने से इंकार कर दिया है. हालांकि इस मामले में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है. फिलहाल कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को करेगा. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है.
Supreme Court: 29 अप्रैल को देना होगा जवाब
हालांकि केजरीवाल के वकील ने मामले को सुनवाई के लिए 19 अप्रैल को ही सूचीबद्ध करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया और 29 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है. बता दें कि केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
Supreme Court: हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत
आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. जिसपर अदालत ने कहा था कि बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के ईडी के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने से जांच एजेंसी के पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था.
Supreme Court: अलग-अलग नहीं हो सकती जांच
हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज करते समय ईडी के इस दावे का भी हवाला दिया था कि केजरीवाल अपराध से हुई आय के उपयोग और उसे छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे. न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ‘आम और खास व्यक्ति’ के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती.
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