Supreme Court: DERC चेयरमैन के शपथ ग्रहण पर हफ्तेभर की रोक, कोर्ट ने एलजी को जारी की नोटिस

New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में इन दिनों उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच नया विवाद चल रहा है। जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्‍प्‍णी की कि हम मुख्‍यमंत्री को चेयरमैन की शपथ कराने के लिए नहीं कह सकते हैं क्‍योंकि यह संवैधानिक मामला है। जिससे उपराज्‍यपाल वीके सक्‍सेना को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अगले मंगलवार तक नियुक्त किए गए नए चेयरमैन की शपथ पर रोक लगा दी है। दरअसल यह मामला DERC चेयरमैन के शपथ ग्रहण को लेकर है। एक ओर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी बार-बार अनुरोध पर भी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए चेयरमैन का शपथ ग्रहण नहीं करवा रही हैं वहीं दूसरी ओर AAP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नए चेयरमैन की शपथ पर अगली 11 जुलाई तक रोक लगा दी है।

वहीं अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि DERC चेयरमैन की नियुक्ति का अधिकार किसे है, दिल्ली सरकार का है या उपराज्यपाल का। वहीं कोर्ट ने एलजी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोट अब इस मामले में 11 जुलाई को सुनवाई करेगी।

 जानें अब तक क्या-क्या हुआ
पहले दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग उप-राज्यपाल करते थे। इसके खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। इस अध्यादेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश निष्क्रिय हो गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही और ये अध्यादेश असंवैधानिक है।

 

 

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