हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अब नगर निकायों की एनओसी के बिना भी बिजली कनेक्शन लग सकेंगे। बिना नक्शा पास कराकर बनाए भवनों के मालिकों सहित प्रदेश के हजारों घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड ने बड़ी राहत दे दी है। 20 किलोवॉट तक की क्षमता के घरेलू कनेक्शनों के लिए यह नई व्यवस्था की गई है।
इसके तहत पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाणपत्र पर नया बिजली कनेक्शन मिल सकेगा।वहीं बिजली बोर्ड प्रबंधन ने आयोग के संशोधन को मंजूर करते हुए फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
कनेक्शन लेने के लिए टेस्ट रिपोर्ट, एग्रीमेंट फार्म और आवेदन पत्र भी देना होगा। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों से एनओसी की अब जरूरत नहीं हैं। बिजली बोर्ड के इन आदेशों का सबसे अधिक लाभ उन उपभोक्ताओं को होगा, जिनके भवनों के नक्शे पास नहीं है।
शहरी क्षेत्रों में 15 दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 और दुर्गम क्षेत्रों में 30 दिनों में नया कनेक्शन देना होगा। बिजली बिल जारी करने के तीन दिनों में वेबसाइट पर इसे अपलोड करना होगा, ताकि उपभोक्ता ऑनलाइन बिल जमा करवा सकें।