उत्तराखंड। प्रदेश के करीब ढाई लाख कर्मचारियों, पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) जारी कर दिया है। डीए का लाभ एक जुलाई से 30 नवंबर तक अवशेष एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। वहीं एक दिसंबर से महंगाई भत्ते का नियमित भुगतान होगा।
महंगाई भत्ता के भुगतान से राजकोष पर 470 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आएगा। इससे राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, वर्कचार्ज कर्मचारी व यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को लाभ मिलेगा। अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने बुधवार को इस संबंध में पांचवें, छठे और सातवें वेतनमान से जुड़े कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए शासनादेश कर दिए हैं।
पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों को तीन फीसदी महंगाई भत्ता देने का फैसला किया था। वहीं अंशदायी पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना के खाते में जमा की जाएगी। शेष धनराशि का भुगतान होगा। महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मिलेगा।
आदेश के मुताबिक छठे वेतनमान के कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए 189 प्रतिशत से 196 प्रतिशत और पांचवे वेतनमान के कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए 356 प्रतिशत से बढ़कर 368 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए तीन फीसद महंगाई भत्ता बढ़ोत्तरी का आदेश अलग से जारी होगा।