यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की मिली इजाजत…

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में अब मेट्रो व बसों में खड़े होकर सफर करने की इजाजत मिल गई है। प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन संशोधन कर दिया है। डीडीएमए का मानना है कि इससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम होगी। कोरोना प्रोटोकाल के बीच जारी संशोधित आदेश में मेट्रो व बसों में खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों की संख्या भी तय की है। इसके तहत मेट्रो में एक कोच में 30 यात्री व बसों में बैठने की क्षमता के 50 फीसदी यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे। डीडीएमए की कोशिश है कि प्रदूषण और कोरोना के बीच यात्रियों की सहूलियत का ध्यान रखा जाए। डीडीएमए ने जारी अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में सड़क पर निजी वाहनों की संख्या कम करने की जरूरत है। इसके लिए बसों व मेट्रो की क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद ही लोग अपना वाहन छोड़कर सार्वजनिक वाहनों पर शिफ्ट होंगे। जबकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत अभी दोनों माध्यमों में खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं है। डीडीएमए के मुताबिक इन हालातों में प्राधिकरण अपने 15 नवंबर के आदेश में कर रहा है। कोविड प्रोटोकाल के तहत लागू बंदिशों को संशोधित कर अब मेट्रो व बसों में खड़े होकर सफर करने की इजाजत दी जा रही है। संशोधित आदेश शनिवार व रविवार की मध्यरात्रि से 30 नवंबर व एक दिसंबर की मध्य रात्रि या अगले आदेश तक लागू रहेगा। हालांकि डीडीएमए ने खड़े होकर सफर करने वाले यात्रियों की संख्या भी तय की है।

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