संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही छूट की बढ़ी अवधि…

नई दिल्ली। नई दिल्ली के पूर्वी निगम ने संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही 15 फीसदी छूट की अवधि को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते यूपिक आधारित भुगतान प्रणाली से लोगों को संपत्ति कर भुगतान में परेशानी हुई, इसलिए लोगों को अबतक छूट देने का फैसला लिया गया है। महापौर ने बताया कि 15% छूट के साथ नए यूपिक के आवेदन की अवधि भी 10 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है। बिना छूट के नए यूपिक के आवेदन 16 अक्टूबर से स्वीकार किए जाएंगे। संपत्ति कर का भुगतान पूर्वी निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। 30 सितंबर तक करीब 1.60 लाख करदाताओं से 100 करोड़ रूपये से अधिक संपत्ति कर प्राप्त हुआ है।

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