लखनऊ। क्रिसमस और नववर्ष के शुभ अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए धारा 144 को कमिश्नरेट क्षेत्र में 5 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यह आदेश संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था द्वारा मंगलवार को जारी किया गया। जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने बताया कि क्रिसमस और नववर्ष पर बड़े आयोजन होते हैं। दिसंबर में गुरु गोविंद सिंह जयंती भी है। साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी है। इसे देखते हुए पांच जनवरी तक के लिए धारा 144 बढ़ाई गई है।
उन्होंने आगे बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान जुलूस, रैली जैसी गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं रहेंगे। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों को चिह्नित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।