इस देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, सरकार ने बनाए सख्त नियम

Social Media Ban: मलेशिया सरकार बच्चों को इंटरनेट की दुनिया के खतरों से बचाने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाने जा रही है. 1 जून से देश में नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाना चुनौतीपूर्ण होगा. सरकार का मुख्य उद्देश्य कम उम्र के यूजर्स को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन स्कैम और हानिकारक कंटेंट से सुरक्षित रखना है.

लागू होने की तिथि: यह सख्त नियम 1 जून से लागू हो गए हैं, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

मुख्य उद्देश्य: यह कदम साइबर बुलिंग (साइबर धमकाने), यौन शोषण, धोखाधड़ी और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए उठाया गया है.

कंपनियों पर सख्ती: सरकार ने साफ कर दिया है कि नियमों का पालन न करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम (ONSA): इस नियम के तहत हानिकारक ऑनलाइन सामग्री और बिना सहमति के डीपफेक या गलत सूचना फैलाने से निपटने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम भी लागू किया गया है.

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