नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पवनखेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बाद में जमानत मिल गई। अदालत ने असम पुलिस को पवन खेड़ा को छोड़ने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर मंगलवार तक रोक लगा दी है।
बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अन्य नेताओं के साथ रायपुर में हो रहे अधिवेशन में शामिल होने के लिए फ्लाइट में बैठने वाले थे। इस दौरान पवन खेड़ा को अरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पवन खेड़ा का पहले मेडिकल कराया, फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, जहां इस मामले में सुनवाई चली। पवन खेड़ा की ओर से मनु सिंघवी ने उनकी पैरवी की। उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट में खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को राहत देते हुए द्वारका कोर्ट को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया।