नई दिल्ली। आईटीआर फॉर्म में अगले वर्ष के क्रिप्टोकरेंसी के लिए अलग से एक कॉलम होगा। इसमें करदाताओं को क्रिप्टोकरेंसी से हुई कमाई का ब्योरा भी देना होगा। बता दें कि यह बात राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कही है।
यह प्रावधान वित्त विधेयक में डिजिटल परिसंपत्तियों पर टैक्स से जुड़ा है, जो क्रिप्टोकरेंसी पर कर लगाने की स्पष्टता के लिए लाया गया है। लेकिन इससे क्रिप्टो की वैधता को लेकर कोई राय नहीं जाहिर की गई है।
इस संबंध में संसद में विधेयक के बाद ही स्थिति साफ होगी। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो से होने वाली पच्चास लाख रुपये से अधिक की आय पर तीस फीसदी कर के अलावा पंद्रह फीसदी की दर से उपकर और अधिभार भी चुकाना होगा।