नई दिल्ली। गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक चालान कट सकता है। यह एक ऐसी चीज है, जो हम में से कई लोगों के साथ सड़क पर दोपहिया वाहन या कार चलाते समय हुई होगी, हालांकि ऐसा तब होता है, आप जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन जानबूझकर करते हैं।
लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि आपके वाहन के नाम पर ट्रैफिक चालान कट जाता है। जिसके बाद हमें जुर्माना भरना पड़ता है। अगर आपके भी किसी गाड़ी का चालान कट गया है, तो आपके पास इसे माफ कराने का शानदार मौका है।
जी हां, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 14 मई 2022 शनिवार को दिल्ली में लोक अदालत लगा रही है। यह कोर्ट सुबह 10 बजे से शाम 3:30 बजे तक लगाई जाएगी। आपको सबसे पहले ई-चालान डाउनलोड करने के लिए Delhi Traffic Police Lok Adalat की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा,
जो घर बैठे आराम से किया जा सकता है, हालांकि आपको बाद में कोर्ट में जाकर दस्तावेज जमा करना होगा। आप यदि वाहन के मालिक हैं और कार या दोपहिया वाहन का ट्रैफिक चालान कट गया है, तो आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत की वेबसाइट पर जाना होगा और उस चालान के खिलाफ लोक अदालत के लिए एक स्लॉट बुक करना होगा।
आपको बुकिंग करते समय वाहन का नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि बुकिंग के समय वाहन नंबर डालना होगा। 11 मई को सुबह 10 बजे से बुकिंग शुरू हो गई है। आप वेबसाइट पर दिए गए लिंक से दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद अपने वाहन की नोटिस का प्रिंटआउट ले लें।
दस्तावेज डाउनलोड करने के बाद आप चालान में दर्ज न्यायालय परिसर की जांच कर सकते हैं। नोटिस में लिखे गए समय पर अदालत परिसर जाकर अपना चालान जमा करें। ट्रैफिक चालान को आपको मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट परिसर में जमा करना होगा,
जहां आपका चालान तय किया जाएगा। यदि चालान रेगुलर न्यायालय में भेजा गया, तो लोक अदालत में निपटारा नहीं होगा। दिल्ली पुलिस पहले ही बता चुकी है कि यहां सिर्फ उन्हीं चालानों का निपटारा होगा, जो 31 जनवरी से पहले काटे गए हैं।