खान सर की अंतरिम राहत बरकरार, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अब 30 जून तक लगाई रोक

Bihar: पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई।  इस दौरान कदमकुआं थाना पुलिस ने अदालत में अपडेटेड केस डायरी दाखिल की गई। हालांकि कोर्ट ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए पक्षकारों को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय कर दी है। इस बात की जानकीरी खान सर के वकील ने दी 

खान सर फायरिंग केस में फैसल खान की अंतरिम जमानत याचिका पर सिविल कोर्ट में शनिवार (27 जून) को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक अगले आदेश तक बरकरार रखी गई है. अगली तारीख तक कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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