Deoria Murder News: सोमवार को देवरिया हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को फिलहाल रोक लगा दिया. इस संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है. यह फैसला जस्टिक चंद्रकेश राय की कोर्ट ने दिया. कोर्ट ने कहा कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में दो सप्ताह के भीतर अपील करेगा. इसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का आदेश दिया है.
मालूम हो कि देवरिया में छह लोगों की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया है. एक पक्ष से एक और दूसरे पक्ष से पांच लोगों की हत्या की गई है. जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही थी. इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया. राजस्व विभाग की टीम पैमाइश का कार्य पूरी कर चुकी थी.
कोर्ट ने बेदखली आदेश के खिलाफ प्रेमचंद्र के परिवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. जिलाधिकारी को तीन महीने में अपील निस्तारित करने का आदेश दिया. इस अवधि में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी.