Income Tax Return e-Verification: आयकर विभाग ने एक अप्रैल से 21 अगस्त के बीच 72,215 करोड़ रुपये टैक्स रिफंड के रूप में जारी किए हैं। जिनमें से कुछ लोगों को तो रिफंड मिला लेकिन अभी बहुत से लोग है जिनको रिफंड नहीं मिला है। जिसका मुख्य वजह आईटीआर को वेरीफाई करना है।
दरसल, कई टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2023-24 या वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइलिंग पोर्टल से समय सीमा से पहले भरा था, लेकिन अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया। अब ये टैक्सपेयर रिफंड के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आईटी डिपॉर्टमेंट के नियम के मुताबिक, सभी टैक्सपेयर्स को अपने आईटीआर को वेरीफाई करना अनिवार्य है।
31 लाख लोगों को नहीं मिलेगा रिफंड
इनकम टैक्स के मुताबिक, 6.91 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 23 अगस्त तक रिटर्न भरा था, लेकिन सिर्फ 6.59 करोड़ टैक्सपेयर्स ने ही अपने आईटीआर को वेरीफाई किया है। बाकी के करीब 31 लाख लोगों ने रिटर्न का वेरिफिकेशन नहीं कराया है। इसमें से कुछ टैक्सपेयर्स के लिए वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का समय है, जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आयकर विभाग ने इन लोगों को जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करने को लेकर अलर्ट किया है। वेरिफिकेशन नहीं करने पर आयकर विभाग रिफंड के लिए प्रॉसेस नहीं करेगा। ऐसे में आपको फिर से इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा।
आयकर विभाग ने की अपील
आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट कर आयकरदाताओं को अपनी आईटीआर वेरिफाई करने की अपील की। आयकर विभाग ने लिखा कि “प्रिय करदाताओं, आज ही अपनी ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें! फाइलिंग के 30 दिनों के भीतर अपना आईटीआर वेरिफाई करना न भूलें। देर से वेरिफिकेशन करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लेट फीस लगाई जा सकती है। देरी न करें, आज ही अपना आईटीआर सत्यापित करे।”
इन तरीकों से करें आईटीआर वेरिफाई
आईटीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वेरिफाई किया जा सकता है। आपको बता दें कि ITR को वेरिफाई करने के कुल छह तरीके हैं। जिनमें से 5 तरीके ऑनलाइन और एक तरीका ऑफलाइन है। इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलने वाले ओटीपी, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एटीएम और नेटबैंकिंग की सहायता से ऑनलाइन आईटीआर वेरीफाई कर सकते हो। आईटीआर-वी फार्म की साइन की हुई कॉपी डाक से इनकम टैक्स विभाग को भेजकर भी आईटीआर का वेरीफिकेशन किया जा सकता है।