यूपी के इस जिले में 4 दिनों के लिए धारा 163 लागू, सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला

Gautam Buddh Nagar: देशभर में ईद के पर्व को लेकर तैयारियां जोरो शोरों से चल रही है. वहीं, आज रमजान के पाक महीने का आखिरी जुमा है. इसके बाद सीधे ईद की सामूहिक नमाज़ होगी. इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर संभल और मेरठ समेत यूपी के तमाम जिलों में निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा.

साथ ही मस्ज़िदों से अपील की जा रही है कि लोग मस्ज़िद के अलावा घरों में ही नमाज़ पढ़े. इन सब के बीच अब यूपी के नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में पुलिस ने 4 दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू कर दी है.

28 से 31 मार्च तक धारा 163 लागू 

बता दें कि पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने जिले में 4 दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू करने के बारे में जानकारी दी है. उन्‍होंने बताया कि “अलविदा जुमा, चेटी वंद का पर्व व ईद-उल-फितर के दृष्टिगत 28 मार्चसे 31मार्च (04 दिवस) तक जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू रहेगी.”

यूपी के कई शहरों में सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम 

इसके अलावा, संभल से लेकर लखनऊ तक यूपी के कई शहरों में सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए गये हैं. इस दौरान संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है. वहीं, पुलिस की अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई हैं. दरअसल, प्रदेश में योगी सरकार की मंशा है कि किसी असामाजिक तत्व को मौका ना मिले. यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हर तरफ नज़र रखी जा रही है, जिससे कोई किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना कर सके.

क्‍या है BNSS की धारा 163 में

दरबसल, BNSS की धारा 163के तहत जिला मजिस्ट्रेट शांति भंग होने, उपद्रव या आशंकाजनक खतरे को देखते हुए आदेश जारी कर सकते हैं. इस धारा को पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था. धारा 163 एक अहम कानून है जो प्रशासन को शांति और कानून की व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है, जिसके तहत लोग समूह में इकट्ठा नहीं हो सकते. बिना अनुमति जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर भी रोक होती है.

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