OPS: पुरानी पेंशन योजना को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. दरअसल, प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले लोगों को पुरानी पेंशन योजना का ऑप्शन चुनने का मौका मिलेगा. कैबिनेट की ओर से मंगलवार को इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. ऐसे में इस योजना से लगभग 50 हजार शिक्षक लाभांवित होंगे.
हालांकि पहले यानी 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के दायरे में होंगे. जो राज्य सरकार के कार्मिक, शासन के नियंत्रण वाली स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों व शिक्षकों पर लागू किया गया था.
OPS: केंद्र सरकार पहले ही दे चुकी है सुविधा
वहीं, बहुत से ऐसे भी शिक्षक व कार्मिक हैं, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई, लेकिन उस नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था. ऐसे में इन कार्मियों की लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने की मांग थी. हालांकि केंद्र सरकार इस तरह के कर्मियों को पहले ही यह सुविधा दे चुकी है.
इन लोगों को मिलेगा लाभ
वहीं, कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के मुताबिक, ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है, लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है.
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