UP Police: यूपी पुलिस के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. दरअसल, राज्य सरकार ने शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि के लिए कानूनी झझटों को समाप्त कर दिया है. ऐसे में अब शहीद पुलिसकर्मी के जीवनसाथी अथवा कानूनी वारिस को भी अनुग्रह राशि देने की व्यवस्था की गई है. खास बात ये है कि इन नियमों में दायरे में महिला पुलिसकर्मी को भी रखा गया है.
जानकारी के मुताबिक, किसी भी पुलिसकर्मी का कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मुत्यु होने पर अब जीवनसाथी, माता-पिता अथवा कानूनी वारिस को अनुग्रह राशि दी जाएगी. बता दें कि पुलिसकर्मी के शहीद होने पर 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाती है, जिसमें 40 लाख पत्नी को और 10 लाख माता-पिता को मिलते थे. वहीं, अब इसमें जीवनसाथी और कानूनी वारिस को भी जोड़ा गया है.
कानूनी वारिस को भी मिलेगी राशि
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अक्टूबर, पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने में आने वाली अड़चनों को समाप्त करने के लिए शासनादेश में बदलाव करने की घोषणा की थी, जिससे उनके कानूनी वारिस को भी अनुग्रह राशि आसानी से मिल सके.
इन लोगों को मिलेगा इस कानून का लाभ
सीएम योगी के इस ऐलान के बाद गृह विभाग ने मंगलवार को इस मामले को लेकर शासनादेश में बदलाव किया है. इस नए व्यवस्था में मृतक के जीवनसाथी और कानूनी वारिस को शामिल किया गया है. बता दें कि यह आदेश सिर्फ प्रदेश पुलिस के कर्मियों पर लागू होगा. सेना अथवा अर्द्धसैनिक बलों के प्रकरणों में यह प्रभावी नहीं माना जाएगा.
ये व्यवस्था की गई लागू
– शहीद पुलिसकर्मी के माता-पिता के जीवित नहीं रहने पर संपूर्ण धनराशि पत्नी को मिलेगी.
– पत्नी के जीवित नहीं होने पर संपूर्ण धनराशि मृतक के माता-पिता को प्रदान की जाएगी.
– मृतक की पत्नी व माता-पिता के जीवित नहीं होने पर पूरी अनुग्रह राशि कानूनी वारिस को मिलेगी.
– मृतक पुलिसकर्मी के विवाहित महिला होने पर संपूर्ण धनराशि पति को मिलेगी, पति के जीवित नहीं होने पर कानूनी वारिस को दी जाएगी.
– मृतक पुलिसकर्मी के अविवाहित होने पर पूरी अनुग्रह राशि उसके माता-पिता को दी जाएगी.
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