उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विरूद्ध मुकदमे में पूरी हुई बहस

प्रयागराज। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए पेश की गई अर्जी पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुक्रवार को बहस पूरी हुई। फैसले के लिए पत्रावली को सुरक्षित किया गया। कोर्ट आदेश 11 अगस्त को पारित करेगी। आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के संबंध में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता सिंह की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत दिवाकर नाथ त्रिपाठी के अधिवक्ता उमाशंकर चतुर्वेदी को सुनकर आदेश के लिए सुरक्षित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *