नई दिल्ली। बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इन्विट) में पैसे लगाने वालों को सरकार टैक्स छूट का तोहफा दे सकती है। नीति आयोग ने सरकार से खुदरा और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि इन्विट की कंपनियों को भी दिवालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) के तहत लाया जाना चाहिए। आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) योजना का ब्योरा तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि एनएमपी के लक्ष्यों को पाने के लिए इन्विट जैसे नए निवेश विकल्पों को ज्यादा आकर्षक बनाने की जरूरत है। 15 हजार की न्यूनतम राशि से इन्विट में निवेश कर सकते हैं।