तेलंगाना। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य में एक सितंबर से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंदर राव और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की एक पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्कूल फिर से खोलने के आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है। बता दें कि इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 25 अगस्त को घोषणा की थी कि एक सितंबर से राज्य में स्कूल, कॉलेज और सभी संस्थान फिर से खुलेंगे और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 30 अगस्त तक सभी शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों की सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करें।