त्योहारी सीजन में बाजारों में सख्ती से करें कोरोना नियमों का पालन: हाईकोर्ट

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने केंद्र, दिल्ली सरकार व पुलिस को निर्देश दिया कि इस त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ को नियंत्रण के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित करे। अदालत ने कहा कोविड उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने की अपेक्षा सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिहं की पीठ ने यह निर्देश राजधानी के विभिन्न बाजारों में केविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर स्वयं संज्ञान लेकर शुरू मामले की सुनवाई के दौरान दिया। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वे केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से उम्मीद करते हैं कि इन दिशा-निर्देशों, मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी), कोविड उचित व्यवहार और बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा इस त्योहारी मौसम में ईमानदारी से पालन करेंगे।

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