खुले में प्लास्टिक और कूड़ा जलाने पर लगेगा जुर्माना

उत्तराखंड। अब अगर खुले में प्लास्टिक और कूड़ा जलाया जाता है तो ऐसे लोगों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आर राजेश कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में देहरादून और ऋषिकेश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सुधार कार्य-योजना को लेकर समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवहन विभाग, नगर निगम, एमडीडीए, यातायात पुलिस, वन विभाग, स्मार्ट सिटी, लोक निर्माण विभाग, खाद्य सुरक्षा, राजस्व विभाग और खाद्य आपूर्ति समेत सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने देहरादून और ऋषिकेश शहर में प्रदूषण रोकथाम विशेषकर पीएम 10 व पीएम 2.5 पार्टीकल की रोकथाम के लिए अपने-अपने विभागीय स्तर पर तथा सामूहिक रूप से गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने मानक के अनुसार प्रदूषण में कमी करने के लिए एंफोर्समेंट की कार्रवाई करने, प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए विभागीय स्तर पर माइक्रो प्लान साझा करने तथा उसी के मुताबिक तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विभिन्न संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय, सूचनाओं के अपडेटेशन और उनका सटीक आदान-प्रदान करने के साथ ही विभिन्न निकायों व संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले पर्यावरणीय उल्लंघन की रोकथाम के लिए सख्ती से कार्रवाई करने के लिए कहा।

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