कोरोना को लेकर कर्नाटक सरकार ने बढ़ाई सख्ती…

बेंगलुरू। कर्नाटक में विदेश से आने वाले यात्रियों में से दक्षिण अफ्रीका से आए दो लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले मिले कोरोना वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इस खबर ने कर्नाटक सरकार की नींदें उड़ा दी है। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि दोनों संक्रमितों के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। उसके बाद कोरोना के वैरिएंट के बारे में कुछ भी कहा जा सकेगा। इस बीच राज्य मुख्यमंत्री ने बसवराज बोम्मई ने आपात बैठक बुलाई और कोरोना से निपटने के लिए नई गाइडलाइन का एलान कर दिया। कर्नाटक के मंत्री आर अशोक ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से 1000 से ज्यादा लोग आए हैं। उन सभी का परीक्षण किया गया है। जो लोग पहले ही बेंगलुरू या कहीं और आ चुके हैं, उनका 10 दिन बाद एक और टेस्ट किया जाएगा। बैठक में लिए गए फैसलों के मुताबिक केरल और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों से आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। केरल और महाराष्ट्र से राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए आरटी-पीसीआर नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य होगी। सभी जिलों के अधिकारियों से सीमावर्ती जिलों में तीन शिफ्ट में काम करने और इसके लिए सभी विभागों का सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं। फैसलों के मुताबिक केरल से 16 दिन पहले आए छात्रों को दोबारा आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। जो छात्र छात्रावास में रह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 7वें दिन दोबारा आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक पुस्तकालय और चिड़ियाघर के कर्मचारियों को वैक्सीन की दोहरी खुराक मिलनी चाहिए। बताया गया कि मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों के लिए कोरोना परीक्षण बढ़ाए जाएंगे। सरकारी कार्यालयों और मॉल में काम करने वालों को टीके की दोनों खुराक मिलनी चाहिए। सरकारी कार्यालयों और मॉल में टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निरीक्षण तेज किया जाएगा। कोविड निगेटिव आने वालों को ही शहर में प्रवेश की अनुमति होगी। कर्नाटक सरकार के मुताबिक रोजाना होने वाले कोरोना टेस्ट को 60,000 से बढ़ाकर 80,000 तक किया जाएगा। बीबीएमपी क्षेत्र में 5000 और शेष जिलों में 15,000 परीक्षणों की दैनिक वृद्धि अनिवार्य की गई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाले लोगों के लिए अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही उन्हें हवाई अड्डे को छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

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