राजधानी में बिना टीकाकरण के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मिलेगा प्रवेश

नई दिल्ली। राजधानी में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की आहट से दिल्ली सतर्क है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने सावर्जनकि स्थानों पर प्रवेश के लिए कम से कम वैक्सीन की एक डोज को अनिवार्य कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए 15 दिसंबर तक डीडीएमए को एंटी-कोविड वैक्सीन की पहली खुराक अनिवार्य करने का प्रस्ताव दे सकती है। लोगों को नकद पुरस्कार, छूट और लॉटरी के साथ प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन कर सकती है। अधिकारियों ने कहा कि यह भी प्रस्तावित किया जा सकता है कि अगले साल 31 मार्च तक पूरी तरह से टीका लगवाने को मॉल और मेट्रो स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के लिए अनिवार्य कर दिया जाय। अधिकारियों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जो कम से कम वैक्सीन की एक डोज ले चुके हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार नो वैक्सीन नो एंट्री का प्रस्ताव डीडीएमए को प्रस्ताव दे सकती है। अधिकारियों का कहना है कि अगले साल 31 मार्च तक शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन सहित सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा। यूरोपीय देशों के उदाहरण देते हुए कहा कि वैक्सीन परिवहन प्रणाली को अपनाया जा रहा है ताकि दिल्ली की सभी व्यस्क आबादी टीकाकरण पूरा कर सके। अधिकारियों ने यह भी कहा कि अमेरिका, फिलीपींस, मॉस्को और मैक्सिको जैसे देशों ने टीकाकरण को प्रोत्साहन दिया है।

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