नई दिल्ली। मौजूदा संस्थान में तय नोटिस पीरियड पूरा किए बिना ही नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने एक फैसले में कहा कि ऐसे कर्मचारियों से नियोक्ता वेतन व अन्य सुविधाओं की क्षतिपूर्ति वसूली पर 18% जीएसटी ले सकता है। नोटिस पीरियड में कर्मचारी को मिलने वाले वेतन पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा नियोक्ता को सामूहिक बीमा और टेलीफोन बिल जैसे शुल्क वसूलने का भी अधिकार होगा और इस पर जीएसटी भी देना पड़ेगा। कर विशेषज्ञों के मुताबिक यह नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह बिना तय नोटिस पीरियड पूरा किए नौकरी छोड़कर जाने वाले कर्मचारी से जीएसटी वसूलकर उसे सरकार के खाते में जमा कराए। यह कर कर्मचारी को उस अवधि में मिलने वाले वेतन सहित अन्य सभी तरह के भुगतान पर लागू होगा।