नई दिल्ली। सरकार ने देश में ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत कुछ अपवादों के साथ विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अनुसंधान-विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के आयात को प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन ऐसे आयात के लिए उचित मंजूरी की आवश्यकता होगी।
बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ड्रोन घटकों के आयात के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डीजीएफटी ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है।
डीजीएफटी ने अपने बयान में कहा है कि सीबीयू/सीकेडी/एसकेडी रूप में ड्रोन का आयात निषिद्ध है। खोज एवं विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए मंजूरी लेनी होगी।