मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में निकाह के केवल 9 महीने बाद ही दहेज की मांग करते हुए पति ने अपनी पत्नी को फोन पर ही तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में दी है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति ससुर और निकाह कराने वाले बिचौलिया के खिलाफ दहेज उत्पीड़न मारपीट और तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पुलिस ने पति साजिद ससुर इजराइल और निकाह कराने वाले बिचौलिए अय्यूब हसन के विरुद्ध धारा 498 ए , 323 , 504 , 506 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 – 3, 4 और मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 – 3, 4 में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित महिला रुकैय्या ने बताया कि उसकी शादी मुजफ्फरनगर के लद्दावला वाला में हुई थी। वह दधेडू की रहने वाली है। उसकी शादी 17 जून 2022 को हुई थी। शादी के 1 महीने बाद ही लड़के ने व उसके घर वालों ने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी।
पीड़िता ने बताया कि आए दिन दहेज की मांग करते हुए पैसे और जेवर लाने को कहा जाता है। बुलेट की डिमांड भी शौहर ने की है। मेरे पापा मजदूर हैं। उन्होने शादी के 2 महीने बाद मुझे मायके भेज दिया था। तथा बाद में फोन पर ही तीन बार तलाक दे दिया।
आरोपी हुआ गिरफ्तार
सीओ सदर यतेंद्र नागर ने बताया कि थाना चरथावल क्षेत्र के ग्राम दधेडू की रहने वाली एक महिला ने थाना में लिखित तहरीर दी है। ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा तीन तलाक के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। महिला के पति साजिद पुत्र इजराइल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।