नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज गुजरात के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को बर्खास्त करने के केंद्र के आदेश को बरकरार रखा है। जस्टिस सचदेवा ने इस मामलें में फैसला सुनाते हुए कहा कि “उपरोक्त के मद्देनजर, हमें रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली है… तदनुसार, इस याचिका को खारिज किया जाता है।” कोर्ट ने सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सतीश चंद्र वर्मा ने इशरत जहां ‘फर्जी मुठभेड़’ मामले की जांच में सीबीआई की सहायता की थी।
हालांकि शुरू में वर्मा ने उनके खिलाफ विभागीय जांच को चुनौती दी थी। लेकिन उन्होंने मामले के लंबित रहने के दौरान पारित बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देने के लिए अपनी याचिका में संशोधन के लिए पिछले साल हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दिया था। वर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 अगस्त, 2022 को पारित आदेश को चुनौती दी, जिसमें तत्काल प्रभाव से “सेवा से बर्खास्तगी है, जो आमतौर पर सरकार के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता होगी।”