World Anti Tobacco Day: OTT प्लेटफॉर्म के लिए निर्देश, फॉलो न करने पर होगी कार्यवाई

OTT platform: हस सभी जानते है कि धूम्रपान या तंबाकू सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, दुनिया भर में लाखों लोग धूम्रपान के कारण समय से पहले दम तोड़ देते हैं। यही वजह है कि इससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। आपने अक्सर सिनेमाघरों और टीवी पर धूम्रपान वाले सीन दिखाए जाने के साथ नीचे की तरफ छोटे अक्षरों में चेतावनी भी लिखी देखी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। आज पूरा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहा है, ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी है।

ओटीटी के लिए लागू हुआ नया नियम
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक, ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने नहीं करते है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

हालांकि सिनेमाघरों और टीवी चैनल के लिए तो यह पहले से ही अनिवार्य है। टीवी और सिनेमाघरों में कार्यक्रम शुरू होने से पहले कम से कम 30 सेकेंड के लिए तंबाकू विरोधी चेतावनी जारी की जाती है, लेकिन ओटीटी के लिए यह अनिवार्य नहीं था। अब यह नियम हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, जी5 जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है।

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