New Delhi: बैंक धोखाधड़ी मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) ने बड़ी कार्यवाई की है। सीबीआई ने पुणे स्थित बिल्डर के जे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। गुरुवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक, यह मामला 91 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी से जुड़ा है।
बताया जा रहा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कंपनी के खिलाफ एक शिकायत थी जिसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई शुरू की। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले में निदेशक कल्याण जे जाधव, कल्याण एकनाथ काकड़े, संतोष संभाजी धूमल और अमोल मारुति पेगुडे, एक अन्य कंपनी विंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और विनोद कल्याण जाधव को नामित किया है।
सीबीआई ने एक बयान में कहा कि बैंक ने अपनी शिकायत में बताया है कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने बैंक से अधिक मात्रा में रकम निकालने के लिए स्टॉक-बुक, ऋण विवरण और बढ़े हुए आंकड़ों के साथ वित्तीय विवरण या बिक्री, आय और लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया।