Election commission: शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई के मामले में उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ‘शिवसेना’ नाम और पार्टी का चिह्न ‘धनुष और बाण’ शिंदे गुट को आवंटित करने के निर्वाचन आयोग (ईसी) के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करेगा। बता दें कि उद्धव की याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की गई है।
इसी बीच, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के दौरे के समय अमरावती जिले में संवाददाताओं से बातचीत करने के दौरान चुनाव आयोग पर निशाना साधाते हुए कहा कि ‘शिवसेना’ नाम उनके दादा (केशव ठाकरे) ने दिया था और वह किसी को इसे ‘चुराने’ नहीं देंगे। चुनाव आयोग के पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है।