Supreme Court: SC ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज, ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे बरकरार

Supreme Court to Hear Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने की  दी गई अनुमति पर रोक लगाने की मांग की गई है।

आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुस्लिम संस्था के एक वकील ने भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की और पीठ से एएसआई को सर्वे करने से रोकने की अपील की।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को ही सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। जिला जज के अदालत में ASI की ओर से इसके लिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। जिला अदालत ने 4 अगस्त तक एएसआई से सर्वेक्षण की रिपोर्ट मांगी थी। मगर पूरा सर्वेक्षण करने के लिए ASI समय बढ़ाने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग वाली याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है।

 

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