Ghazipur: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एमपी/एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अंसारी पर 5 लाख के जुर्माने का भी आदेश दिया है. इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख के जुर्माने का आदेश दिया है. कल इस मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया था. गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में बाहुबली अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला चल रहा था. जिस मामले में मुख्तार को सजा सुनाई गई वह 2010 का है. उसके खिलाफ करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इसमें रिटायर्ट टीचर कपिल सिंह हत्याकांड एवं मीर हसन पर हत्या का केस था. 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के रिटायर्ट टीचर कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी, जबकि 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था.