Delhi blast case: कोर्ट ने आरोपी राशिद अली को 10 दिन की NIA कस्टडी में भेजा, खुल सकते हैं बड़े राज

Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने लाल किले के पास हुए कार धमाके के मामले में आरोपी ड्राइवर उमर मोहम्मद उर्फ उमर उर नबी के सहयोगी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है. आमिर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया था.

सोमवार को एनआईए ने आमिर को अदालत में पेश कर उसकी कस्टडी की मांग की. इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने एजेंसी को 10 दिन की हिरासत दे दी. माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान आमिर कई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है, जिससे जांच की कड़ियों को जोड़ने में मदद मिलेगी.

आमिर ने रची थी धमाके की साजिश

जांच से सामने आया कि आरोपी आमिर ने कार धमाके की साजिश रची थी. वह जम्मू-कश्मीर के पंपोर में संबूरा का रहने वाला है. आमिर ने सुसाइड बॉम्बर उमर के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी. उमर फरीदाबाद की अल-फलाह युनिवर्सियी में सहायक प्रोफेसर था. उसने विस्फोटक से भरी कार ले जाकर लाल किले पास धमाका किया. जिस कार में विस्फोट हुआ, वह उसी के नाम पर दर्ज थी. एनआईए ने आत्मघाती हमलावर उमर का एक और वाहन जब्त कर लिया है, जिसकी अतिरिक्त सबूतों के लिए जांच की जा रही है. अब तक, जांच टीम ने कई घायल पीड़ितों सहित 73 गवाहों से पूछताछ की है. 

कार धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हुई

गौरतलब है कि 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए इस कार धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. यह घटना उस समय सामने आई जब फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया था, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, शाहीन समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

उमर उर नबी का फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन उजागर होने के बाद सरकार ने इस धमाके को आतंकी हमला घोषित किया और जांच एनआईए को सौंप दी. एजेंसी अब तक 70 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है और अन्य संदिग्धों पर कार्रवाई जारी है.

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