UP News: उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को नियामक आयोग से बड़ी राहत मिली है. पॉवर कारपोरेशन ने मार्च माह के ईंधन अधिभार के रूप में 10 फीसदी वसूली का आदेश दिया था. ऐसे में जून माह में बिजली का बिल 10 फीसदी अधिक जारी होने की बात कही गई थी. जिसके बाद नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं पर लगने वाला 10 प्रतिशत बिजली सरचार्ज को गैरकानूनी बताया.10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज की वसूली को गलत ठहराया, उपभोक्ता परिषद ने दाखिल किया था लोक महत्व प्रस्ताव, अब हर कीमत पर पावर कारपोरेशन को 10 प्रतिशत बिजली सरचार्ज का फैसला वापस लेना होगा.